देहरादून। आबकारी विभाग ने प्रदेश में पहली बार शुरू किए गए निजी बार लाइसेंस का फैसला वापस ले लिया। ऐसा नीति को लेकर सामने आ रहे विरोध के चलते किया गया है।
नयी आबकारी नीति मे होम मिनी बार लाइसेंस को मंजूरी दी गयी थी जिसमे किसी भी व्यक्ति को घर मे 50 लीटर शराब रखने की परमिशन दी गयी थी। इसके लिए आवेदक से शपथ पत्र लेने, बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस और एक निश्चित मात्रा में भारत में निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी गयी थी।
नये निर्णय के बारे मे आबकारी आयुक्त की ओर से सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं।