राहगीर को घायल कर मौत के मामले मे गैर इरादतन हत्या मे होगी विवेचना – News Debate

राहगीर को घायल कर मौत के मामले मे गैर इरादतन हत्या मे होगी विवेचना

एसएसपी ने पीड़ित पक्ष 304 A, के बजाय गैर इरादतन हत्या में विवेचना करने के दिए निर्देश

देहरादून। तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर  राहगीर को घायल करने और मौके से फरार होने के मामले मे अब गैर इरादातन हत्या मे मुकदमा चलेगा।

घटनाक्रम के अनुसार 04 अप्रैल को वानप्रस्थ आश्रम के सामने मेन रोड पर कार संख्या UK 08 AY 5757 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व जानकर लापरवाही से चलाकर महेश चंद्र गुप्ता पुत्र स्व. राज राम गुप्ता उम्र 68 वर्ष निवासी 2/35 शाखा 2 वानप्रस्थ आश्रम आर्य नगर ज्वालापुर हरिद्वार मूल निवासी अगवानपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया था। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वाहन द्वारा मृतक को काफी मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गई जो स्पष्ट हिट एंड रन केस था

घटना का स्वयं एसएसपी हरिद्वार द्वारा संज्ञान लेने पर कोतवाली ज्वालापुर पर मुकदमा अपराध संख्या 213/23 धारा 279, 304 भा0द0वि पंजीकृत किया गया जिससे कि पीड़ित पक्ष को उचित न्याय मिल सके।

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