देहरादून। हाई कोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रशर के संचालन पर रोक बढ़ाते हुए क्रशर मालिक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि 300 मीटर के दायरे में आबादी है या नहीं, जांच कर रिपोर्ट पेश करें।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में रामनगर निवासी समाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में सरकार ने बालाजी स्टोन स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज को क्रशर लगाने की अनुमति 2021 में दी। यह क्रशर पीसीबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया गया।
2021 के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर को आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर स्थापित किया जाना था। जबकि जहां यह क्रशर लगाया गया है, इसके सौ मीटर दूरी पर एक मकान व ढाई सौ मीटर की दूरी पर कई अन्य मकान है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जो मकान 100 मीटर की दूरी पर है उसने स्टोन क्रशर मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जबकि अन्य ने नही दिया। जिसके आधार पर सरकार ने स्टोन क्रशर का लाइसेंस दे दिया।जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा कि क्रशर लगाने के लिए दूरी का मानक लागू नही है,शेष सभी मानक लागू है। जबकि पीसीबी के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर लगाए जाने चाहिए। ऐसे में सरकार ने इसे अनुमति कैसे दी। इस पर रोक लगाई जाए।