केदारनाथ मे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज – News Debate

केदारनाथ मे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

देहरादून। केदारनाथ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

केदारनाथ धाम यात्रा पर आयी श्रद्धालु तनुका पौण्डार निवासी महिपालपुर दिल्ली ने कोतवाली सोनप्रयाग पर शिकायत की गयी कि वे 10 जून को गौरीकुण्ड से केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल निकले थे। रास्ते में भीमबली पुल के पास एक घोड़ा बुरी हालत में गिरा हुआ था। जिसकी वजह से वे वहां पर रुके और आस-पास के लोगों से मदद मांगी, परन्तु किसी के द्वारा कोई मदद नहीं की गयी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहाँ पर अन्य जीवों को बुरी तरह मार रहा था, इनके द्वारा उसे केवल यही कहा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा बोलते ही घोड़ा संचालक की भीड़ वहॉं पर आयी और 4-5 लोग उनके साथ मार-पीट और बदतमीजी करने लगे, साथ ही उनके द्वारा इनको उत्तराखण्ड छोड़ने की धमकी भी दी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत दिनांक 12 जून को कोतवाली सोनप्रयाग पर वापस आते समय दी गयी।
शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी।  विवेचना मे मारपीट की घटना में शामिल 05 आरोपियों का चिन्हीकरण कर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों मे अंकित सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग,  सन्तोष कुमार पुत्र श्री रघुवीर लाल, निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग, रोहित कुमार पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम आसो, जयकण्डी, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग तथा
गौतम पुत्र आनन्द लाल निवासी ग्राम जाखन भरदार, थाना व जिला रुद्रप्रयाग है। इनके अतिरिक्त एक नाबालिग बालक भी इनमें शामिल है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अलग से की गयी है।
पुलिस द्वारा इनके घोड़े संचालन हेतु जारी किये गये लाइसेन्स निरस्तीकरण विषयक अनुरोध भी सम्बन्धित विभाग से किया गया है।

 

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