अंकिता हत्याकांड: हाईकोर्ट के खारिज की सीबीआई जाँच की मांग

देहरादून। हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जाँच की मांग संबन्धी याचिका को खारिज कर दिया है।  ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के चर्चित मामले की सीबीआई जांच को लेकर उसके माता पिता और आंदोलनकारी संगठनों की ओर से यह याचिका हाईकोर्ट मे दायर की गयी थी। मामले मे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि एसआइटी सही जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी।

अंकिता के माता पिता ने आरोप लगाया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है और सबूतों के सेह छेड़छाड़ की जा रही है

 

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