नैनीताल/ देहरादून। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की केलाखेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए रद कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को सही मानते हुए सरकार को तीन माह में केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने नगरपंचायत चेयरमैन हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नगरपंचायत के 2018 में हुए चुनाव में हामिद अली चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। ऊधमसिंह नगर के ही अकरम खान ने चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन को चुनौती दी। जिला कोर्ट ने चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया। इस निर्णय को चेयरमैन हामिद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जबकि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने याचिका में आरोप लगाया था कि हामिद ने गलत तथ्य चुनाव में पेश किए। बच्चों की जानकारी भी छिपाई गई है। अकरम खान ने भी एक याचिका दाखिल कर नगर पालिका अधिनियम 44 A के अनुपालन की प्रार्थना की थी। जिसमें साफ कहा है कि अगर कोई पद रिक्त होता है, तो उस पर तीन माह के भीतर चुनाव होना चाहिये। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। नवंबर 2021 में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल कर कहा कि केलाखेड़ा नगरपंचायत अध्यक्ष पद रिक्त होने संबंधी सूचना शासन को भेजी जा चुकी है। शासन की अधिसूचना जारी होते ही आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा।