देहरादून। शहर में लोगों की जान आफत बने अवारा कुत्तो को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नैनीताल में आवारा कुत्तों का आतंक व जगह-जगह फटी सीवर लाइनों के संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन से सोमवार तक जवाब पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार नगर में जगह-जगह कुत्तों के झुंड होने से लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात में आवारा कुत्तों का झुंड और ज्यादा खूंखार हो जाता है। नैनीताल में तल्लीताल डांठ, कार पार्किंग तल्लीताल, फांसी गधेरा, कलेक्ट्रेट मार्ग, टोल चुंगी, मॉल रोड, मल्लीताल पंत पार्क, चाट बाजार, बड़ा बाजार और कोतवाली के पास आवारा कुत्तों का झुंड हमेशा रहता है। इसी महीने कुत्तों ने कई लोगों को काट लिया। पूर्व में भी हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन व नगर पालिका को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर कोई खास अमल नहीं किया गया। वहीं शहर में जगह-जगह सीवर लाइन में खराबी होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। दुर्गंध के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा कई दिनों से लगातार शिकायत के बाद भी विभाग इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। इसके चलते सीवर का गंदा पानी नालों के रास्ते झील में पहुंचकर झील को प्रदूषित कर रहा है। इससे बीमारी व संक्रमण का खतरा भी है। नैनीताल के तल्लीताल टैक्सी स्टैंड, चार्टन लॉज, बलरामपुर समेत आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर सीवर का पानी बह रहा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों व सीवर लाइन का स्वत: संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।