लोवर पीसीएस (प्री) फेल प्रतिभागी भी करेंगे मेंस में प्रतिभाग

देहरादून। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा ऊत्तराखण्ड समल्लित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (लोवर पीसीएस) 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से 12 प्रश्न हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओ को लोवर पीसीएस की मेन की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाय। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर आयोग से जवाब पेश करने को कहा है।

रामनगर निवासी पवन नैनवाल, विकास शर्मा सहित 55 अन्य लोगो द्वारा याचिका दायर कर कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा लोवर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2021 में कराई थी । जिसमे लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों द्वारा 12 सही प्रश्नों को बिना किसी उचित आधार के गलत घोषित करते हुए 12 प्रश्न हटा दिए और 12 बोनस अंक सभी अभ्यार्थियो को दे दिए। जिस कारण उन 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले सैकड़ों अभ्यार्थी नेगेटिव अंक प्रणाली के आधार पर अनुत्तीर्ण हो गए और वे मेन्स की परीक्षा से वंचित हो गए । लिहाजा उनको मेंस की परीक्षा में समिल्लित होने की अनुमति दी जाय। याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि आयोग के इस निर्णय से ये परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। इन्होंने ये प्रश्न सही किए थे । जिनके अंक कम थे या जिन्होंने ये प्रश्न नही किए थे वे मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए । मेन की परीक्षा की फार्म भरने की अंतिम तिथि आयोग ने 25 मार्च रखी है और परीक्षा अगस्त में होनी है। इसलिए इन्हें मेन की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाय।

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