आवश्यक सेवा में तैनात छह कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान

पौड़ी(चंद्रपाल सिंह चन्द)। लोकसभा चुनाव के तहत आवश्यक सेवा में तैनात कार्मिकों द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया गया। बैलेट पेपर के माध्यम से आज कुल छह कार्मिकों द्वारा मतदान किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि आवश्यक सेवा में तैनात अधिकारी व कर्मचारी फार्म 12 -डी भरकर बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक सेवा में तैनाती के चलते निर्धारित तिथि के दौरान पोस्टल बैलेट से मतदान करने को कहा।
पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी अमरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पोस्टल बैलेट से पुलिस विभाग के चार व कृषि विभाग के दो कार्मिकों द्वारा मतदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया दस अप्रैल तक चलेगी तथा दूसरे चरण में पंद्रह से अठारह अप्रैल के बीच आवश्यक सेवा में तैनात अधिकारी व कार्मिक मतदान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में जाने वाली मतदान टीम उसी मतदेय स्थल में ईडीसी (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

मतदान केंद्रों में दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को प्राथमिकता दें: डीएम 

आगामी लोक सभा चुनाव के तहत दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान दिवस पर उचित व्यवस्था किये जाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 19 अप्रैल मतदान दिवस के दिन दिव्यांग व 85 वर्ष ऊपर बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र में मतदान हेतु पंक्तिबद्ध न कर मतदान कराने में प्राथमिकता दी जाय। डॉ. चौहान ने प्रत्येक मतदान केंद्र में स्वयं सेवकों की तैनाती करते हुए दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सहायता करने को भी निर्देशित किया।
डॉ. चौहान ने पीठासीन अधिकारियों को कहा कि मतदान केंद्र में नियुक्त स्वयं सेवकों की पहचान मतदान शुरू होने से पूर्व कर लें तथा मतदान के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सहायता व आवश्यक कार्यों के लिए निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों के माध्यम से दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदान करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं करते हुए स्वयं सेवकों के माध्यम से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रपत्र पर दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओ के मतदान की सूचना निर्धारित समयों पर प्रपत्रानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं कंट्रोल रूम को प्रेषित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. चौहान ने कहा कि मतदान समाप्ति के उपरांत दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग मतदाताओं की सूचना का लिफाफा निर्देशानुसार तैयार करें। उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को कहा कि दिये गये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

 

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