पौड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। यदि कोई निर्वाचन अधिकार का प्रयोग को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष का आदान प्रदान करता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।
निर्वाचन अधिकारी डॉ. चौहान ने कहा कि उड़न दस्ते ऐसे लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने धमकाने व रिश्वत लेने व देने में लिप्त है।
उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी है। उक्त ब्यक्ति शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 01368 -223191 व 01368 -223193 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।