पुलिस गिरफ्त मे आया हल्द्वानी हिंसा का मास्टर माइंड, दिल्ली से दबोचा

पुलिस टीम को 50 हजार के ईनाम की घोषणा

देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा मे हुई हिंसा के मास्टर माइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद मलिक गायब चल रहा था और पुलिस उसे लगातार तलाश रही थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को बनाया गया था। जिस स्थान पर निगम व प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था, वह जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। उस समय हुए पथराव और आगजनी में नगर निगम की 2.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को क्षति पहुंची है।

अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस, प्रशासन और मीडियाकर्मियों पर हमला कर दिया था। हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से अधिक घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 81 उपद्रवियों को धर दबोचा और इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे। निगम ने इसकी भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भी भेजा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। अब तहसील के जरिये वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने उसकी पॉपर्टी को भी कुर्क किया है।

पुलिस द्वारा हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए थे, जिसमें 9 उपद्रवियों की पहचान की गई थी। आरोपियों मे अब्दुल मलिक (मास्टरमाइंड), तस्लीम, वसीम उर्फ हप्पा, अयाज अहमद, अब्दुल मोईद, रईस उर्फ दत्तू, शकील अंसारी, मौकिन सैफी और जिया उल रहमान के नाम शामिल था।

बताया जाता है कि मलिक की गिरफ्तारी की बाद जमानत याचिका दाखिल की गई है। सेशन कोर्ट में हल्द्वानी एडीजे फर्स्ट की कोर्ट में अब्दुल मलिक की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हुई है। अब्दुल मलिक के वकील ने यह अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। 27 फरवरी को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया की हल्द्वानी हिंसा एवं उपद्रव की घटना में नामजद आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी पर डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस टीम को 50 हजार के ईनाम की घोषणा की है।

उन्होंने बताया की आज 02 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक कुल 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *