नैनीताल। हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने वनभूलपुरा के कथित मास्टर माइंड सहित 9 लोगों पर चाबुक चलाया है। फरार चल रहे हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किये गए है। कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत करवाई की अनुमति पुलिस दे दी है। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था।
बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इनमे 18 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी सहित कई लोग फरार हैं। मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। आज पुलिस दोबारा कोर्ट पहुंची और इन 9 आरोपियों की रिपोर्ट भी पेश की।
पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 की तहत कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इसके बाद अब्दुल मलिक, उनके बेटे अब्दुल मोईद, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान और रईस उर्फ दत्तू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने इन सभी की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस इनकी लोकेशन खंगालने के साथ-साथ गिरफ्तारी के लिए भी उनके परिचितों, रिश्तेदारों के घरों में दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि मास्टर माइंड लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे पुलिस की पकड़ से दूर है। वही अन्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है।