देहरादून। पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी विधान सभा से बर्खास्त कर्मियों की बहाली न होने पर उनका केस सुप्रीम कोर्ट मे लड़ेंगे। स्वामी ने उनकी बर्खास्तगी को संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया।
हरिद्वार पहुंचे स्वामी ने कहा कि सरकार ने न्याय नही किया है।
2001 से 2015 तक सभी कर्मियों को नियमित कर दिया, लेकिन बिना कारण 2016 के बाद के कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है। इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की रणनीति बनाएंगे। स्वामी ने कहा कि जैसे 2001 से 2015 तक के कर्मियों को नियमित किया, इन्हें भी बहाल कर नियमित करने का फैसला लिया जाए। नही तो सरकार को कोर्ट मे जवाब देना पड़ेगा। वह 288 कर्मचारियों को उज्जवल करने के लिए कदम उठाएंगे, तब तक मामले को छोड़ेंगे नही छोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि वह मामले मे सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख चुके हैं। एक संस्थान मे एक ही प्रक्रिया से नियुक्ति पाने वाले कर्मियों कि वैधता मे दो अलग अलग निर्णय कैसे हो सकते है। का लोगों को वैध बताकर बचाया गया, जबकि को अवैध करार देकर बर्खास्त कर दिया गया। यह पूरी तरह से अनुचित कर्यवाही है। इस दौरान बर्खास्त कर्मी भी हरिद्वार पहुंचे थे।