वनभूलपुरा मामले मे हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

देहरादून। हल्द्वानी के वनभूलपुरा निवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आयी है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित 50 हजार से अधिक लोगों ने राहत की सांस ली है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिये थे और इसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से एक सप्टे के भीतर अतिक्रमण हटाने को नोटिस दे दिया था। पूर्व मे सुप्रीम कोर्ट मामले को हाई कोर्ट को वापस भेज चुकी है, लेकिन पीड़ितों की ओर से फिर अपील की गयी। कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक साथ इतने परिवारों का एक साथ हटाने को लेकर भी पूछा है। कोर्ट ने कहा कि एक साथ इतने परिवारों को कैसे हटाया जा सकता है। विभाग के पास पुनर्वास की क्या योजना है। फिलहाल अगली सुनवाई तक 4 हजार परिवारों को राहत मिली है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन भो तैयारियों मे जुट गया था। वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावार था।

 

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