देहरादून। उत्तराखंड मे पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट मे चल रही सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुना। आरक्षण नियमावली पर राज्य सरकार ने बताया कि 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी और 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी कर गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। राज्य सरकार ने बताया कि आरक्षण नियमों के तहत हुआ है।
हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी और चुनाव पर लगी रोक बरकरार रहेगी।
गौरतलब है कि बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल और अन्य ने राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी थी। सरकार ने नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था। आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया।