इंदिरानगर में पार्क बने या नहीं निर्णय लें शहरी आवास:कोर्ट – News Debate

इंदिरानगर में पार्क बने या नहीं निर्णय लें शहरी आवास:कोर्ट

देहरादून/नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के इंदिरा नगर में पहले से स्थित पार्क को ईको पार्क बनाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन व जनहित याचिका की प्रति सचिव शहरी विकास को देने व सचिव शहरी विकास को प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर सभी पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि देहरादून निवासी विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि इंदिरा नगर देहरादून में पहले से एक पार्क है जिसको अब नगर निगम ईको पार्क बना रहा है। याचिका में कहा कि ईको बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा। प्राकृतिक बहाव को रोकने से बरसात के समय आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थित पैदा हो जाएगी और लोगो के घरों में पानी घुस जाएगा। इससे लोगों को भी नुकसान की आशंका है और पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते है। इसलिए इस ईको पार्क के कार्य पर रोक लगाई जाए।

अदालत ने सचिव शहरी विकास को यह भी निर्देश दिए कि वे इस बात का भी निर्णय लें कि वहां पार्क बनाया जाए या नही। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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