देहरादून। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में रैगिंग प्रकरण की जांच कमिश्नर और डी आईजी कुमायूँ करेंगे।
रैगिंग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसकी जाँच के लिए आयुक्त कुमाऊ व डीआईजी कुमाऊ की दो सदस्यी कमेटी गठित की है। कमेटी से दो सप्ताह के भीतर जाँच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई। हालांकि, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनेके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आयी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक लाइन में सिर मुड़वाए खड़े हैं। सभी के हाथ पीछे की और है और उनके पीछे एक गार्ड है, जो इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि कि कहीं छात्र भाग न जाएं।
वायरल वीडियो में पता लगा कि यह सभी एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को बाल कटवाने के निर्देश उनके सीनियरों ने दिए हैं। ये छात्र सीनियर साथियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस मामले को रैंगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक छात्रों के बाल काटने का मामला है कालेज की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रों के सिर में डेंड्रफ थे, जिसमें जुएं पड़ गए थे। इसलिए इनके बाल मुड़वा दिये गए। याचिकाकर्ता ने वायरल वीडियो भी कोर्ट को दिखाया।