देहरादून। 9 नवंबर को पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने समेत 3 सूत्रीय मांगो को लेकर सचिवालय कूच करने वाले बेरोजगारों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बेरोजगारों को हाथीबड़कला बैरियर पर रोका गया और इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प हुई थी।
पुलिस के अनुसार डालनवाला कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक गुमान सिंह के द्वारा केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के उपाध्यक्ष राम कंडवाल कर रहे थे। मुकदमे में राम कंडवाल, बॉबी पंवार, अखिल तोमर, पीयूष जोशी, विशाल चौहान, सुरेश सिंह, नितिन, भूपेन्द्र कोरंगा, जयपाल चौहान, और विनोद चौहान समेत 25 नामजद और 50-60 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए अज्ञात आरोपियों की पहचान कर रही है।
प्रदर्शनकारी बेरोजगार गाँधी पार्क से हाथीबड़कला में स्थित बैरियर पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात नहीं मानी और बैरियर पर चढ़ गए। पथराव में सरकारी वाहन को नुकसान हुआ। पुलिस कर्मचारियों से भी धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस घटना के बाद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, और आम जनता को प्रभावित करने की धाराएं जोड़ी गई हैं।
इन बेरोजगारों पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुत्र स्व0 सुरेशानन्द निवासी- किंकरेट थाना मसूरी, देहरादून, 8- भूपेन्द्र कोरंगा निवासी- ग्राम लिथि कपकोट, बागेश्वर, 9- जयपाल चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी- लत्यूर पो0 बिरनाड त्यूणी, देहरादून, 10- विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्री बीर सिंह निवासी- दलरौथा लाखामंडल चकरौता देहरादून, 11- मोहित पुत्र राजपाल निवासी माणक पुर थाना झबरेड़ा हरिद्वार, 12- नीरज तिवारी पुत्र मथुरा दत्त तिवारी निवासी गवीनगर लोहाघाट चम्पावत, 13- कुसुम लता बौड़ाई, 14- सचिन पुरोहित, 15- संजय सिंह, 16- अरविन्द पंवार, 17- दिव्य चौहान, 18- डिम्पल नेगी, 19- विरेन्द्र चिरवान, 20-रेनू, 21- प्रियांशी, 22- बिट्टू वर्मा, 23- पूनम कैन्तुरा, 24-अभिषेक सिंह, 25- दीपक, पता अज्ञात व 50-60 अज्ञात महिला व पुरुष के विरुद्ध थाना डालनवाला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2),190,126,121,132 एवं उत्तराखण्ड लोक सम्पति निवारण अधिनियम की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।