देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्व विधालय के कुलपति की नियम विरुद्ध नियुक्ति और पात्रता की जांच सेवानिवृत न्यायाधीश के.डी शाही करेंगे। कुलपति की नियुक्ति और अन्य मामलो में जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने को लेकर शासन के द्वारा राजभवन को भेजी पत्रावली को राजभवन ने स्वीकृति दे दी है। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कुलपति पर नियम विरुद्ध नियुक्ति और तथ्यों को छिपाने का आरोप है। कुलपति की नियम विरुद्ध नियुक्ति को लेकर एक याचिका पर हाईकोर्ट मे सुनवाई चल रही है।
गौरतलब है कि विगत माह विवि में नियुक्तियों सहित अन्य मामलो में विजिलेंस जांच की संस्तुति भी शासन स्तर से की गई है। कालेज में रजिस्ट्रार राजेश कुमार अदाना की संबद्धता भी शासन समाप्त कर उन्हें मूल विभाग में सेवा देने के निर्देश दे चुका है।
सचिव आयुष पंकज पांडे की ओर से जारी पत्र में जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट 15 दिन मे देने का आग्रह किया गया है।