बागेश्वर (विधि संवाददाता):- ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और सरकारी भूमि पर मॉल बनाने के आरोपी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह नोटिस जारी किया है।
उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका मे कहा गया कि बागेश्वर के लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन(मॉल)बनाया जा रहा है। इसे 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को इसकी जानकारी दी। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा। न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इन दिनों उस भवन का एक बार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। जिसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।