चरस तश्करी के मामले में आरोपी को दस साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

बागेश्वर (गोविंद मेहता) विशेष सत्र न्यायाधीष राजीव कुमार खुल्बे ने चरस तसकरी के आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं  एक लाख रुपये (1,00,000/00) अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।

11मई-2022 को कोतवाली बागेश्वर में तैनात एसआई लोकेश रावत अपने हमराही कर्मचारियों के साथ गस्त करते हुए बाईपास पर वाहनों की चैकिंग कर रहे थे तो कपकोट रोड की तरफ से एक व्यक्ति पैदल-पैदल आते दिखाई दिया जिसके हाथ में एक सफेद रंग का थैला दिखाई दिया। पुलिस की चैकिंग देख कर वह व्यक्ति तेज कदमों से ड्यांगण बाईपास की तरफ जाने लगा। शक होने पर पुलिस द्वारा उसे आरे बाईपास पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति की पहचान भगत सिंह दानू उर्फ भरत पुत्र नेत्र सिंह निवासी ग्राम बाछम, पोस्ट खाती थाना कपकोट जिला बागेश्वर के रूप मे हुई।

आरोपी से 1.5192 किलोग्राम चरस बरामद की गयी। आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविन्द बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला के द्वारा मामले में बरामदगी सहित तथ्यों के कुल दस (10) गवाह  न्यायालय मे पेश किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे के द्वारा मामले की पत्रावली पर गवाहों के बयानों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिक्षण आख्या रिर्पोट और पत्रावली पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त भगत सिंह दानू उर्फ भरत को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया गया।

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