हाईकोर्ट का कड़ा रुख, नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सस्पेंड, अध्यक्ष के अधिकार सीज

देहरादून। नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के मामले पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां सीज कर दी तथा अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया है।

एक मामले मे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने न्यायालय में काशीपुर निवासी ठेकेदार कृष्णपाल ने तीन रिट याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी निविदाएं नन्दा देवी और दुर्गा पूजा महोत्सव से इरादतन बाहर किया गया। इसमें और नगर पालिका ने नियमों का उल्लंघन कर रमेश सिंह सजवाण को ठेका दे दिया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते स्वतः संज्ञान लेकर इसे पीआईएल के रूप में ले लिया ।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता को देखते ईओ आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया है। खंडपीठ ने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सीज करते हुए सरकार से नगर पालिका के एकाउंट की जांच करने को कहा है।

मामले मे पूर्व जस्टिस इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर मामले की जांच के भी निर्देश जारी किए हैं। कमेटी की जांच में कई अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं।

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