चरस तस्करी के आरोपी को 12 साल का कारावास – News Debate

चरस तस्करी के आरोपी को 12 साल का कारावास

एक लाख रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से किया दंडित

 विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

बागेश्वर, (गोविन्द मेहता) विशेष सत्र न्यायाधीश आर के खुल्बे ने चरस तस्करी के मामले में गहनता से सभी दलीलों और पक्षों के बयानों के बाद एक आरोपी को 12 साल  कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये  अतिरिक्त अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
घटनाकक्रम के अनुसार 22 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस में तैनात एसआई जीवन सिंह चुफाल पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। जब वह बिलौना के गड़िया गांव पुल पर थे तभी मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति जिसकी पीठ पर काले रंग का पिट्ठू है, उसने काले रंग की जैकेट व नीले रंग की जीन्स पहली है। सिर पर काले व हरे रंग की टोपी भी है। अभी एआरटीओ कार्यालय की तरफ गया है। जिसके पास चरस हो सकती है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस  सतर्क हो गई। एआरटीओ कार्यालय से 100 मीटर आगे मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना नाम 20 वर्षीय जगदीश कोरंगा पुत्र लाल सिंह कोरंगा निवासी लीली कपकोट बताया। उसने पीठ पर लगे पिट्ठू पर चरस होने की बात स्वीकारी। वह चरस बेचेने जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए कभी पैदल तो कभी वाहन बदल-बदल कर हल्द्वानी जा रहा था।

पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास छह किलो,470 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता  गोविंद उपबल्लभ उपाध्याय तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह ने दस गवाह न्यायालय में पेश किए। गवाहों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश खुल्बे ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हैं सजा सुनाई।

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