देहरादून। आयुर्वेदिक विवि के कुलपति डॉ सुनील जोशी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनील जोशी को तत्काल हटाने को लेकर शासन को निर्देशित किया है।
जोशी की कुलपति के पद पर नियुक्ति को अवैध करार देते हुए डॉ विनोद चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कुलपति डॉ सुनील जोशी की नियुक्ति को अवैध मानते हुए शासन को तत्काल उन्हे पद से हटाने को लेकर निर्देश दिये।
सुनील जोशी की कुलपति के पद के लिए अनुभव को चुनौती दी गयी थी। मानको के अनुसार उनका इस पद पर अनुभव कम था। वर्तमान मे वह विवि मे हुई नियुक्तियों मे अनियमितताओं के साथ ही पदोन्नति और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रही विजिलेंस जाँच का भी सामना कर रहे है।