बाहरी राज्यों से आकर सड़कों मे अवैध ठेली- फड़ लगाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही – News Debate

बाहरी राज्यों से आकर सड़कों मे अवैध ठेली- फड़ लगाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही

देहरादून। बाहरी राज्यों से आकर बिना अनुमति/सत्यापन के सडक सरेआम पर ठेली/ फड़/दुकान लगाकर यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही करते हुए 82 दुकानदारों का पुलिस एक्ट मे चालान किया तथा 20,500/- रूपये का जुर्माना वसूल किया।

जनपद देहरादून मे बिना सत्यापन के बाहरी राज्यों से आकर  सरेआम व सड़क किनारे ठेली/ फड़/दुकान लगाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाने  कार्यवाही करने हेतु 05 टीमे गठित की गई।
गठित पुलिस टीम द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत मालदेवता, महाराणा प्रताप थाना रोड, बालावाला, चूना भट्टा, रायपुर रोड, तपोवन रोड व सहस्त्रधारा रोड में अभियान चलाकर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सड़क पर लगे ठेलियों, सड़क पर लगाई गई दुकानों, फड़ फेरी वालों दुकानदारों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान 82 ऐसे ठेली, फड़ फेरी वाले व दुकानदार ऐसे पाये गये जिनके द्वार बिना अनुमति व बिना अपना सत्यापन कराए सड़क सरेआम पर ठेली फड़ व दुकाने लगाई गई हैं। जिस पर सभी 82 दुकानदारों का सत्यापन करते हुए उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करते हुये 20,500/- रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा दुकानें, फड़ फेरी व दुकाने हटाई गई। अभियान जारी है।

क्लेमेंट टाउन पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान

 

घरेलू नौकरों एवं किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान/दुकान मालिको एवं सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने कार्यवाही की है।

पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही के लिए अलग-अलग कुल 04 टीमें गठित कर अलग-अलग स्थानों पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा सुभाष नगर, पोस्ट ऑफिस रोड, टर्नर रोड आदि में करीब 120 घरों / दुकानों मैं सत्यापन की कार्यवाही की गई जिनमें से 15 दुकान एवं मकान मालिक द्वारा अपने घरेलू नौकर व किराएदार का सत्यापन नहीं कराया गया था तथा कुछ फल एवं ठेली वालों द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया था जिनका चालान धारा 83 एवं 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत किया गया । कुछ  ठेले वालों के उनके आधार कार्ड व कोई वैध आईडी ना होने पर थाने लाया गया तथा उनके मूल पते को तस्दीक करने के बाद हिदायत देकर छोड़ा गया।

सभी दुकान एवं मकान मालिकों को यह निर्देशित किया गया कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले सभी श्रमिक व अन्य लोग स्वयं अपने स्थानीय पुलिस थाने के माध्यम से सत्यापन करा कर लाएंगे तथा जो पूर्व से निवासरत हैं उन्हें भी 15 दिवस के अंदर अपने स्थानीय थाने से सत्यापन कराकर लाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही मे कुल 35 चालान काटे गए जिसमे कोर्ट चालान -04, जुर्माना- 40000,संयोजन चालान- 31 तथा नगद जुर्माना- 7500 काटा गया।

 

 

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