नाबालिग के वाहन चलाने पर माता-पिता के विरुद्ध होगी चार्जशीट

देहरादून। यातायात पुलिस देहरादून द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज देना बैंक बलबीर रोड, रेसकोर्स चॉक, सेंड जुड्स चॉक क्षेत्रांतर्गत अद्यनरत छात्र जिनके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन न करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था ऐसे नाबालिगों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की गई।

20 नाबालिगों के चलान किये गए। सभी वाहन चालकों पर 25,000/- का जुर्माना लगाया गया है।

क्या है क़ानून

1 – 25,000 जुर्माना
2 – जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल नहीं बनेगा ।
3 – अभिभावकों को 03 साल की सजा ।
4 – 12 माह तक वाहन रद्द ।

पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे के अनुसार वर्ष 2022 से लगातार नाबालिक छात्रों को जागरुक किया जा रहा है। शहर क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित स्कूलों में जागरुकता अभियान के माध्यम से अध्यापक तथा अभिभावकों के माध्यम से भी नाबालिक कों वाहन न चलाये जाने की अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त विगत माह पूर्व जनपद के समस्त अभिभावकों को समर्पित संदेश के माध्यम से नाबालिक छात्रों को वाहन न दिये जाने तथा वाहन संचालित करनें पर उसके दण्ड तथा नाबालिक की सुरक्षा के सम्बन्ध में लगभग 400 पत्र स्कूलों में प्रेषित किये / स्कूलों की सूचना पट्ट में चिपकाए गये / सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। शहर में लगभग 90% कमी आयी हे। परन्तु अभी भी कतिपय अभिभावकों में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन दिया जा रहा है जिस हेतु अब यातायात पुलिस ने यह कदम उठाया है।

यह कार्यवाही अभी तक चालानों तक सीमीत थी परन्तु अब अभिभावकों के विरुद्ध चार्ज-शीट sheet माननीय न्यायालय भेजी जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी के कैमरों की रिपोर्ट जोड़ी जाएगी।

 

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