धामी सरकार ने पेश किया 77407 करोड़ का बजट पेश, देखें हाईलाइट – News Debate

धामी सरकार ने पेश किया 77407 करोड़ का बजट पेश, देखें हाईलाइट

देहरादून। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट सदन मे पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट का केन्द्रीय बिन्दु है, उत्तराखण्ड का विकास है। इस दशक का उत्तराखण्ड का दशक बनाने को ध्येय में रखते हुए बजट का निर्माण किया गया है।  केन्द्रीय बजट से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न आयामों को इस बजट में समेटने का प्रयास किया गया है। विकास, सस्टेनेबेल विकास, और समावेशी विकास इन शब्दों के इर्द-गिर्द विकास की यात्रा तय होंगे। बजट मे  छात्र, खिलाड़ी, युवा,  किसान, हमारे कास्तकार, असंगठित व संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्ट अप उद्योग, कारोबारी और हम सब साथ मिलकर उत्तराखण्ड का विकास करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।

प्रमुख विंदु

बजट अनुमान (2023-24)

कुल व्यय 77407.08 Cr.

गत वर्ष के संपेक्ष 1805 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष के सापेक्ष 1844 प्रतिशत

2-कुल प्राप्तिया राज्य के 24744.31 Cr. स्वयं संसाधनों से राजकोषीय संकेतक राजस्व अधिशेष

3.प्रतिबद्ध व्यय 4309.55 Cr.

राजस्व अधिशेष बजट पूजीगत परिव्यय में वृद्धि

133.80 Cr.

गत वर्ष के संपेक्ष 21.16 प्रतिशत की वृद्धि

स्वरोजगार एवं रोजगार हेतु विशेष प्राविधान

1. उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • पॉलीहाउस हेतु रू० 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा

आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 451.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड

• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. समाज कल्याण महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850 24 करोड का प्रावधान किया गया है।

• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू० 250 करोड का प्रावधान किया गया है।

• किसान पेंशन योजना हेतु रु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• नंदा गीरा योजना हेतु रू० 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18. विकेन्द्रीकृत विकास

• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925,60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। • स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।

19. लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 270183 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमे रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 43067 करोड़ के प्रावधान

के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू० 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • जिसमे नव-निर्माण करने हेत बृद्ध निर्माण सद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• देहरादून पेयजल हेतु सॉंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय • जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धाब व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू० 1000 करोड़ का प्राविधान है।

• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान है। • राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।

• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू० 215 करोड़ का प्राविधान है।

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