देहरादून। राज्य मे नकल विरोधी कानून सरकारी भर्तियो मे लागू होगा और अन्य स्कूली या कालेज की परीक्षाओं मे यह प्रभावी नही होगा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पूछे जाने पर कहा कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार की भर्तियों के लिए अयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल और धांधली को रोकने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में ये लागू नहीं होगा।