हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन और रेट्रो साइलेंसर वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पैदल कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट और कांवड़ झांकी की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई है। नुकीले भाले, त्रिशूल, तलवार सहित किसी भी प्रकार के हथियार लाने पर रोक रहेगी। शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर यात्रा में शामिल होने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं को अपने साथ वैध पहचान पत्र (आईडी) रखना अनिवार्य होगा। चलती ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित स्थान पर यात्रा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने कांवड़ियों से आपसी विवाद और मारपीट से बचते हुए अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से नियमों का पालन कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया है।