कूट रचित दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की भी शिकायत, अब लाइसेंस होगा निरस्त
देहरादून। पति अपनी पत्नी पर बात बात बन्दूक तानने की पत्नी की शिकायत पर डीएम ने बन्दुक का लाइसेंस निलंबित कर शस्त्र जब्त करने के आदेश पुलिस को दिये हैं।
गौरतलब है कि 1 अगस्त को डीएम सविन बंसल के सम्मुख पत्नी ने शिखा ने प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि उसका पति यश यादव उनको आये दिन डराया एवं धमकाता है। दहेज की मांग कर शस्त्र से डराता है और वह मानसिक दबाव की स्थिति है।
पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीएम ने अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र लाइसेंस सं०-सं0-311/ थाना नेहरू कॉलोनी / देहरादून निलम्बित कर दिया है। जिन शर्तों के अधीन लाईसेन्स प्रदान किया गया था, उसका उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जो आयुध अधिनियम का उल्लंघन है।
जिलाधिकारी ने पीड़ित पत्नी की शिकायत और तथ्यों के आधार पर यश यादव पुत्र रविन्द्र सिंह यादव, निवासी मौहल्ला बंशीगौरा, मैनपुरी, थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल निवासी चौ० भूपसिंह कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि० कुरावली रोड़ मैनपुरी उ०प्र० को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस सख्या-311/थाना नेहरू कॉलोनी / देहरादून, एन.पी.बोर. रिवाल्वर को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा थानाध्यक्ष थाना नेहरू कॉलोनी को निर्देशित किया है कि वह विपक्षी का शस्त्र राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखे।
विपक्षी को आदेश के सापेक्ष अपना पक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न शस्त्र लाईसेंस को अन्तिम तौर पर निरस्त कर दिया जाये।