देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया समेत चुनाव संबंधी सभी कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। आयोग ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 23 जून को आदेश पारित करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं होने के कारण आरक्षण निर्धारण एवं इससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी। अन्य रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना के तहत 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके तहत 25 जून से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया होनी थी। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के चलते अब नामांकन और आगे की सभी चुनावी प्रक्रियाएं तब तक स्थगित रहेंगी, जब तक अदालत की ओर से इस पर कोई नया आदेश नहीं आ जाता।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण और पदों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से नामांकन समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों को इस संबंध में अवगत कराया है।