चैंपियन की जमानत याचिका खारिज,धारा 109 हटाने की मांग भी अस्वीकार – News Debate

चैंपियन की जमानत याचिका खारिज,धारा 109 हटाने की मांग भी अस्वीकार

हरिद्वार। कोर्ट से जेल मे बन्द पूर्व विधायक कुँवर प्रणव सिंह चैंपियन को झटका लगा है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

आज पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है। पुलिस ने केस मे धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों का खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 26 जनवरी शाम को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे। विधायक कार्यालय पर फायरिंग की घटना का वीडियो भी सामने आया था। पुलिस ने चैंपियन को उसी दिन 26 जनवरी को देहरादून से गिरफ्तार किया था और वह तब से जेल मे बन्द है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद चैंपियन के जमानत मे अभी समय लग सकता है।

 

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