देहरादून। ऋषिकेश पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर एवं एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में सजायाफ्ता अभियुक्त तथा वर्तमान मे जमानत पर चल रहे एक शातिर को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। शातिर पर
16 मामले कोतवाली ऋषिकेश में पंजीकृत है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोतवाली ऋषिकेश से हिस्ट्रीशीटर गुरु चरण उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र स्वर्गीय सुभाष निवासी गली नंबर 18 चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश देहरादून जो कि कोतवाली ऋषिकेश में ही पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में न्यायालय से सजायाफ्ता है तथा वर्तमान में उच्च न्यायालय से जमानत पर है के द्वारा जमानत पर आने के पश्चात चंद्रेश्वर नगर में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना पर गठित टीम के द्वारा आज चंद्रभागा नदी के किनारे से गुरुचरण को 48 पव्वे देशी शराब जाफरान के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
गुरुचरण उर्फ मुन्ना सिंह का अपराधिक इतिहास
1-मु0अ0स0-310/11 धारा-8/18 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
2-मु0अ0स0-94/12 धारा-457,380 आईपीसी चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
3-मु0अ0स0-231/14 धारा-8/18 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
4-मु0अ0स0-390/14 धारा-3 गुंडा एक्ट चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
5-मु0अ0स0-508/16 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
6-मु0अ0स0-574/16 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
7-मु0अ0स0-03/17 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
8-मु0अ0स0-29/17 धारा-3 गुंडा एक्ट चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
9-मु0अ0स0-40/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
10-मु0अ0स0-419/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
11-मु0अ0स0-470/17 धारा-110 सीआरपीसी चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
12-मु0अ0स0-439/18 धारा-60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
13-मु0अ0स0-448/18 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
14-मु0अ0स0-125/20 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
15-मु0अ0स0-239/20 धारा-147,323,504,34 आईपीसी चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
16-मु0अ0स0-310/22 धारा-60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश