मतदान दिवस के 48 घंटे की अवधि व मतगणना दिवस पर बन्द रहेगी मदिरा की दुकानें

पौड़ी(चन्द्रपाल सिंह चन्द)। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से पूर्व 17 अप्रैल सांय से 19 अप्रैल व मतगणना दिवस 04 जून को जनपद के अंतर्गत समस्त मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि मतदान दिवस 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व यानि 17 अप्रैल की सांय 5 बजे से व 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति 6 बजे तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को सुबह से सांय तक मदिरा व बीयर की बिक्री, उपयोग व परिवहन हेतु पूर्णरूप से बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या अल्कोहलयुक्त मादक पदार्थ और वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थों की बिक्री, उपभोग एवं उनका परिवहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को उक्त अवधि के दौरान जनपद के अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानों को बंद रखवाने के निर्देश दिये हैं।

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