मामले में पिता-पुत्र थे मुख्य आरोपी
बागेश्वर (गोविंद मेहता) बागेश्वर के काफलिगैर तहसील के कभड़ा गांव में जलसंस्थान के पीटीसी कर्मी नन्दन सिंह की हत्या मे आरोपी युवक को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
नंदन सिंह पुत्र हिम्मत सिंह की गाँव में ही एक गदेरे में खून से लतपथ शव मिला था, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई थी। मामले में झिरोली पुलिस द्वारा जांच कर पिता और पुत्र को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में शेर सिंह पुत्र वीर सिंह, व बलवंत सिंह पुत्र शेर सिंह को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया था। झिरोली पुलिस द्वारा आरोपियो का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। वही मामले में पिता-पुत्र द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी।
जमानत के लिए अधिवक्ता विनोद भट्ट द्वारा आरोपी की पैरवी की गई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता विनोद भट्ट ने बताया कि मामले के दो आरोपियों में आरोपी बलवंत की जमानत की अर्जी न्यायालय पेश की गई थी। मामले में जिला जज द्वारा पक्षकारों की बहस सुनने के बाद आरोपी बलवन्त सिंह को निजी मुचलके और दो जमानती के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत द्वारा जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। वही मामले में बताया कि एक अन्य आरोपी शेर सिंह की जमानत को पूर्व में खारिज कर दिया था।