बागेश्वर के पूर्व जि.प अध्यक्ष को राहत, कोर्ट ने सदस्यता खत्म करने का आदेश किया निरस्त – News Debate

बागेश्वर के पूर्व जि.प अध्यक्ष को राहत, कोर्ट ने सदस्यता खत्म करने का आदेश किया निरस्त

बागेश्वर।(गोविन्द मेहता)  बागेश्वर के पूर्व जिप अध्यक्ष को आज हाईकोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने सदस्यता खत्म करने का आदेश को निरस्त कर दिया है। उन पर 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान अनिमित्ताओं के आरोप रहे हैं।

पूर्व जिपं अध्यक्ष और वर्तमान में शामा क्षेत्र से जिपं सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता शासन से 2014 से 2019 के जिपं अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान अनिमितताओं का आरोप था। जांच के बाद मई 2023 में शासन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद उच्चन्यायालय में उन्होंने अपने खिलाफ हुए षडयंत्र के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। वही सदस्यता रद्द होने पर चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी। जहां अब एक तरफ उनकी जिपं सीट पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में शामा सीट से हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता खत्म करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। वही हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को किया निरस्त कर दिया है। मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व जिपं अध्यक्ष के पक्ष में फैसला आने के बाद अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।

उनकी सीट पर होने वाले उपचुनाव को भी निर्वाचन विभाग को न्यायालय का आदेश मिलने पर नया निर्णय लिया जा सकता है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे न्यायालय में सत्य की जीत और भाजपा पर गलत तरीके से सत्ता के नशे में चूर होकर द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बताया है।

 

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