हाईकोर्ट नैनीताल ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत और मलिका पंत की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि तय की है। सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई।
शरत पंत और मलिका पंत की ओर से मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया। इसमें कहा गया है कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण व डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण व डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में किया गया था।