पेपर लीक मामले का मास्टर माइंड हाकम की जमानत याचिका फिर खारिज

देहरादून। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले के मास्टर माइंड हाकम सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है। पहले भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। अब सेशन कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी को जमानत मिलना दूसरे आरोपी को जमानत देने का आधार नहीं है।
पेपर लीक कराने के मामले में हाकम सिंह को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। हाकम पर दर्जनों अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें हल किया हुआ पेपर मुहैया कराने का आरोप है। कराया है।मामले की जाँच कर रही एसटीएफ ने कई
अभ्यर्थियों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए हैं। इनमें हाकम सिंह और उनकी बातचीत की पुष्टि हुई है। हाकम सिंह ने अक्तूबर में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश की थी लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी।

अब फिर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट (एडीजे चतुर्थ) को बताया कि हाकम सिंह को फर्जी फंसाया गया है। उससे झूठी रिकवरी कराई गई। इस मामले में पूर्व में भी कई आरोपी जमानत पा चुके हैं।

ऐसे में हाकम सिंह को भी जमानत दे दी जाए। अभियोजन ने इस मामले में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हाकम से काफी रिकवरी हुई है। उसके साथ बातचीत का अभ्यर्थियों ने मजिस्ट्रेटी बयानों में भी साक्ष्य दिया है। कॉल डिटेल भी इस बात की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने हाकम सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी को जमानत मिलना अन्य को जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है।

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