देहरादून। हाईकोर्ट ने विधानसभा मे नौकरी से बर्खास्त किए गए तदर्थ कर्मचारियों के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। कर्मियों के स्टे के खिलाफ विधान सभा की ओर से दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई हुई जिसके बाद जस्टिस मनोज तिवारी के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। डिवीजन बैंच द्वारा स्टे ऑर्डर खारिज होने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर्मियों के सामने अब संकट खडा हो गया है। उनके सामने अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी विकल्प रह गया है।
बताया जाता है कि कोर्ट ने अपने आदेश मे वर्ष 2016 और 2021 की सभी नियुक्तियों को अवैध माना है।
गौरतलब है कि विधान सभा मे हुई नियुक्तियों को लेकर तीन सदस्यीय समिति ने इन नियुक्तियों को अवैध माना और वर्ष 2016 तथा 2021 की 228 नियुक्तियों को रद्द करते हुए कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। बाद मे कर्मियों ने अदालत की राह पकड़ी और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बर्खास्तगी पर स्टे दे दिया। आज डबल बेंच मे हुई सुनवाई मे स्टे खारिज हो गया।