2 चरस तस्करों को अदालत ने सुनायी 20 साल की सजा, 1-1 लाख का अर्थदंड – News Debate

2 चरस तस्करों को अदालत ने सुनायी 20 साल की सजा, 1-1 लाख का अर्थदंड

बागेश्वर (गोविंद मेहता) अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को 20 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

घटनाक्रम के अनुसार थाना झिरौली के निरीक्षक कैलाश सिंह नेगी अपनी पुलिस टीम के साथ कठपुड़ियाछीना से एक किलोमीटर काफलीगैर की ओर भोलना नाघर गाँव के ऊपर सड़क पर मोड़ में वाहन चैकिंग कर रहे थे। वाहन चैकिंग के दौरान बागेश्वर की ओर से एक स्कोडा अल्टो कार UK 06 M 0027 रंग सफेद वाहन को रोककर चालक से वाहन में रखे बैग को चैक करने पर उसमें सवार दोनो व्यक्ति कहने लगे कि गाडी के पीछे सीट में जो बैग रखा है उसमें हम दोनों की चरस है। नाम पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम परविन्दर सिंह राणा निवासी जोशीमठ चमोली तथा चालक के बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्कर सिंह ग्राम बाछम जिला बागेश्वर हाल पत्ता भराडी कपकोट बताया।

मौके पर पकडे गये दोनों व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया गया, तथा उनकी जामा तलासी राजपत्रित अधिकारी सीओ शिवराज सिंह राणा के समक्ष ली गयी, तो उक्त दोनों व्यक्तियों के बैंग से चरस बरामद हुई। बरामद चरस को बैग सहित इलैक्ट्रॉनिक तराजू में तोलने पर चरस का कुल वजन 7.038 किलोग्राम निकला। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके विरूद्ध थाना झिरौली में FIR NO07/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के दर्ज कर विवेचना निरीक्षक श्री त्रिलोक राम बगरेठा को सौपी गयी ।

निरीक्षक श्री त्रिलोक राम बगरेठा द्वारा मामले की कुशल पैरवी करते हुए बरामदगी सहित तथ्यों के कुल बारह (12) गवाह न्यायालय में परीक्षित कराये गये।जिस पर आज विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर नरेन्द्र दत्त ने चरस तस्करी के आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख प्रत्येक को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई हैं।

 

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