जयहरीखाल महाविद्यालय में अंतराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष में आयोजित हुई गोष्ठी
वाणिज्य संकाय में विभागीय परिषद का हुआ गठन
कोटद्वार(चन्द्रपाल सिंह चन्द)। भक्तदर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाणिज्य संकाय की विभागीय परिषद का गठन किया गया।

महाविद्यालय में आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. प्रो. लवनी आर राजवंशी द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है।
वाणिज्य संकाय प्रभारी डॉ. पंकज कुमार द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय द्वारा पारित किए गए विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।
वाणिज्य संकाय के सहायक प्राध्यापक डॉ. वीके सैनी द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित उपभोक्ता संरक्षण 2019 में हुए संशोधन व प्रावधानों के संदर्भ मे विस्तृत जानकारी दी गई l
वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राओं अनुज, कु. कविता, कु. साक्षी, कु. मनीषा एवं छात्र आशीष कुमार डोबरियाल, प्रियांशु बिष्ट, रजत बिष्ट व देवांश वर्मा द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए।
गोष्ठी का संचालन करते हुए वाणिज्य संकाय के सहायक प्राध्यापक डॉ. वरुण कुमार ने बताया कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं को छह प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। जिसमें सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मूल है।