देहरादून। सरकार ने उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान में अगले छह माह के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। सचिव (पेयजल) अरविंद सिंह हयांकी के हस्ताक्षर से इस संबंध मे जारी अधिसूचना के अनुसार‘अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा)-1966 के तहत यह प्रतिबंध दोनो पेयजल विभाग की सभी इकाइयों पर लागू किया गया है।
पेयजल से संबंधित दोनों विभागों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की आशंका के चलते सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।