बागेश्वर (गोविंद मेहता) बागेश्वर मे खनन पट्टाधारकों पर उनसे बिना करार किये ही उनके खेतों मे कार्य शुरू करने और खनन के लिए जरूरी मानकों का उल्लंघन किये जाने का आरोप लगाते हुए खनन कार्य बन्द करा दिया। इस दौरान ग्रामीणों और पट्टाधारक के बीच काफी गहमागहमी हुई।
बागेश्वर तहसील के पटना स्थित खड़िया खान में ग्रामीण और पट्टे धारक भूमि खोदने को लेकर आज आमने सामने आ गए। उन्होंने खनन के लिए काश्तकारों के साथ पट्टाधारकों का कोई अनुबंध न होने साथ ही खनन के लिए जरूरी मानकों के गंभीर उल्लंघन का आरोप भी लगाया। बिना खेत मालिकों से नये अनुबंध हुए बगैर तानाशाही रवैया अपनाते हुए खान को दूसरे व्यक्ति को गुप्त तरीके से संचालित करने का आरोप लगाया। वही बिना अवशेष मुवावजा राशिऔर नया अनुबंध बनाए बगैर खान को संचालित करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने खान में पट्टाधारक के खिलाफ धरना देकर शीघ्र बकाया धनराशि देने और बिना सीजीटी के निर्देशो,खान इंजीनियर के बिना बेतहाशा तरीके से खनन करने पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने उनके खेतों का मुआवजा नहीं मिलने तक खान को नहीं चलने देने की चेतावनी दी।
ग्रामीण प्रताप सिंह पूर्व प्रधान पप्पू नेगी सरपंच हरीश सिंह मेहता, भुबन नैनवाल सहित खेतों के मालिकों ने पट्टाधारक से मनमानी करने और गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अवशेष भुकतान की राशि देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरयू नदी में खान स्वामी द्वारा एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर सरयू नदी को मलवे से पाटने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारियों का घेराव कर क्षेत्र में लगी पोकलैंड मशीन को खान से बाहर करने और बिना अनुमति मशीन मशीन संचालन पर नाराजगी जतायी। खनन पट्टाधारक के चचेरे भाई भुबन नैनवाल ने पट्टाधारक पर खेतों को काटकर खनन सामग्री निकालने और खनन कार्य होने के बाद भी नाप खेतों के मुवावजा नही देने का आरोप लगाया।
मामले में उप जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि खान में एनजीटी के मानकों की अवहेलना होने पर पट्टाधारक को नोटिस जारी किया गया है। मामले में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक मोके पर गए हैं। किसी भी प्रकार से खनन नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नही की जाएगी।