देहरादून। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से करने का निर्णय दिया है। याचिकाकर्ता दीपक करगेती की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है। जिसमें फल और पौधरोपण में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गईं हैं। याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से एक ही दिन में वर्क ऑर्डर और उसी दिन जम्मू-कश्मीर से पौधे लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस पूरे मामले में कई वित्तीय गड़बड़ियां हुईं हैं जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष एजंसी से जांच कराई जाए।
कोर्ट सरकार की ओर से दी गयी दलील से संतुष्ट नही था। कोर्ट ने एसआईटी जाँच और दोषियों पर कार्यवाही को लेकर भी पूछा। सरकार की ओर से इस पर कहा गया कि विभागीय कार्यवाही की जानी है और अभी जांच पूरी हुई है।
गौरतलब है कि मामले मे डायरेक्टर बाबेजा को निलंबित किया गया है। ऐसे मे उनकी मुश्किले और बढ़ सकती है। पूर्व मे हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था जिस पर आज आदेश दिया गया।